किसी सरकारी कर्मचारी को तब तक दण्डित नही किया जा सकता है जब तक उसे उसके विरुध्द लगाये गये आरोपों की जानकारी न दे दी गयी हो तथा उसे अपने बचाव का युक्तिसंगत अवसर न प्रदान किया गया हो।
बर्खास्तगी, पदच्युति व पदावनति जैसे तीनो दण्डो के अतिरिक्त (i) समय वेतनमान के निचले स्तर पर पदावनति तथा (ii) निचले वेतनमान पद , श्रेणी अथवा सेवा पर पदावनति, को भी अनुशासन एवं अपील नियमो के अंतर्गत दण्ड की सूची में जोड़ा गया है, जिन्हें कर्मचारी को दिये जाने से पूर्व संविधान की धारा 311 (2) के अनुसार बचाव का युक्तिसंगत अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है।